सुखद सहारा योजना
सेक्टर: समाज कल्याण विभाग
योजना का उद्देश्य :
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा/परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना।
हितग्राहियों की पात्रता :
- 18-39 वर्ष आयुवर्ग की विधवा।
- 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के परित्यक्त महिलायें।
चयन प्रक्रिया :
- नगरीय निकाय/ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन संबंधित जनपद पंचायतों को अग्रेषित करेगी। संबंधित नगरीय निकायों/जनपद पंचायतों को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार हैं।
लाभार्थी:
गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा/परित्यक्त महिला
लाभ:
रू .350 प्रतिमाह