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सुखद सहारा योजना

सेक्टर: समाज कल्याण विभाग

योजना का उद्देश्य :

  • गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा/परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना।

हितग्राहियों की पात्रता :

  1. 18-39 वर्ष आयुवर्ग की विधवा।
  2. 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के परित्यक्त महिलायें।

चयन प्रक्रिया :

  • नगरीय निकाय/ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन संबंधित जनपद पंचायतों को अग्रेषित करेगी। संबंधित नगरीय निकायों/जनपद पंचायतों को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार हैं।

लाभार्थी:

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा/परित्यक्त महिला

लाभ:

रू .350 प्रतिमाह