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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

सेक्टर: समाज कल्याण विभाग

योजना का उद्देश्य :

  • गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धजनों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने हेतु सहयोग देना।

हितग्राहियों की पात्रता :

  • गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध।

चयन प्रक्रिया :

  • नगरीय निकाय/ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन जनपद पंचायतों को अग्रेषित करेगी। संबंधित नगरीय निकायों/जनपद पंचायतों को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार हैं।

लाभार्थी:

वृद्ध व्यक्ति

लाभ:

60 से 79 आयुवर्ग - रू .350 प्रतिमाह ( केन्द्रांश - रू .200, राज्यांश - रू .150) 80 वर्ष या ऊपर - रू .650 प्रतिमाह (केन्द्रांश - रू .500, राज्यांश - रू .150)