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निःशक्तजन छात्रवृत्ति योजना

सेक्टर: समाज कल्याण विभाग

योजना का उद्देश्य :

  • निःशक्त बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना।

हितग्राहियों की पात्रता :-

  1. छत्तीसगढ़ का निवासी हो।
  2. निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो।
  3. शाला/ महाविद्यालय/तकनीकी शाला का नियमित छात्र हो।
  4. पूर्व माध्यमिक स्तर के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है |

आवेदन की प्रक्रिया :-

  • निर्धारित प्रारूप में संस्था प्रमुख के माध्यम से आवेदन जिला कार्यालय, पंचायत एवं समाज कल्याण/जनपद पंचायत कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।

चयन प्रक्रिया :-

  • जिला कार्यालय, पंचायत एवं समाज कल्याण/जनपद पंचायत को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार।

लाभार्थी:

निःशक्त बच्चा

लाभ:

कक्षा पहली से कक्षा 5 वीं तक 150 रूपये, कक्षा 6 वीं से कक्षा 8 वीं तक 170 रूपये ,कक्षा 9 वीं से कक्षा 12 वीं तक 190 रूपये