निःशक्तजन छात्रवृत्ति योजना
सेक्टर: समाज कल्याण विभाग
योजना का उद्देश्य :
- निःशक्त बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना।
हितग्राहियों की पात्रता :-
- छत्तीसगढ़ का निवासी हो।
- निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो।
- शाला/ महाविद्यालय/तकनीकी शाला का नियमित छात्र हो।
- पूर्व माध्यमिक स्तर के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है |
आवेदन की प्रक्रिया :-
- निर्धारित प्रारूप में संस्था प्रमुख के माध्यम से आवेदन जिला कार्यालय, पंचायत एवं समाज कल्याण/जनपद पंचायत कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।
चयन प्रक्रिया :-
- जिला कार्यालय, पंचायत एवं समाज कल्याण/जनपद पंचायत को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार।
लाभार्थी:
निःशक्त बच्चा
लाभ:
कक्षा पहली से कक्षा 5 वीं तक 150 रूपये, कक्षा 6 वीं से कक्षा 8 वीं तक 170 रूपये ,कक्षा 9 वीं से कक्षा 12 वीं तक 190 रूपये