सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
सेक्टर: समाज कल्याण विभाग
योजना का उद्देश्य :
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निःशक्त व्यक्तियों तथा बौने व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने हेतु सहयोग देना।
हितग्राहियों की पात्रता:
- छत्तीसगढ़ के मूल निवासी।
- 6-17 वर्ष आयुवर्ग के निःशक्त बच्चे। जिसमें 6-14 आयुवर्ग के निःशक्त बच्चे जो अध्ययनरत् नहीं है उन्हें पात्रता नहीं होगी।
- 18 वर्ष या अधिक आयु के सामान्य निःशक्त व्यक्ति।
- बौने व्यक्ति।
चयन प्रक्रिया:
- नगरीय निकाय/ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन संबंधित जनपद पंचायतों को अग्रेषित करेगी। संबंधित नगरीय निकायों/जनपद पंचायतों को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार हैं।
लाभार्थी:
गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निःशक्त व्यक्तियों तथा बौने व्यक्ति
लाभ:
रू .350 प्रतिमाह