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सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

सेक्टर: समाज कल्याण विभाग

योजना का उद्देश्य :

  • गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निःशक्त व्यक्तियों तथा बौने व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने हेतु सहयोग देना।

हितग्राहियों की पात्रता:

  1. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी।
  2. 6-17 वर्ष आयुवर्ग के निःशक्त बच्चे। जिसमें 6-14 आयुवर्ग के निःशक्त बच्चे जो अध्ययनरत् नहीं है उन्हें पात्रता नहीं होगी।
  3. 18 वर्ष या अधिक आयु के सामान्य निःशक्त व्यक्ति।
  4. बौने व्यक्ति।

चयन प्रक्रिया:

  • नगरीय निकाय/ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन संबंधित जनपद पंचायतों को अग्रेषित करेगी। संबंधित नगरीय निकायों/जनपद पंचायतों को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार हैं।

लाभार्थी:

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निःशक्त व्यक्तियों तथा बौने व्यक्ति

लाभ:

रू .350 प्रतिमाह