मौत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें
योग्यता :
- नगर निगम/पालिका/पंचायत प्रत्येक मृत्यु का पंजीयन नहीं करता, इस सेवा के माध्यम से उस नगर निगम/पालिका/पंचायत क्षेत्र में होने वाले मृत्यु का ही पंजीयन किया जायेगा .
- मृत्यु से एक वर्ष के अन्दर प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार की अनुमति से जारी किया जायेगा.
- मृत्यु के एक वर्ष के बाद की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार द्वारा केवल और केवल प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या सम्बंधित क्षेत्र के तहसीलदार के आदेश से जारी किया जायेगा
आवश्यक दस्तावेज़
- अस्पताल के द्वारा जारी किया गया पिला आवेदन पत्र (अस्पताल में मृत्यु की स्थिति में )
- शपथ पत्र एवं पार्षद या डॉक्टर के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र (घर में मृत्यु की स्थिति में )
शुल्क विवरण :
- रु. 30.00 .
प्रमाण पत्र जारी होने की अनुमानित तिथि :
- समान्यतः आवेदन करने के १५ दिनों के अन्दर कोई भी प्रतिक्रिया दी जाएगी .
मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करें:
पर जाएँ: https://edistrict.cgstate.gov.in/PACE/login.do#login
लोक सेवा केंद्र
तहसील कार्यालय, लोक सेवा केंद्र, जिला-जशपुर
स्थान : ब्लॉक लोक सेवा केंद्र, तहसील कार्यालय | शहर : जशपुर | पिन कोड : 496331
फोन : 0771-2533350 | मोबाइल : 9407968994 | ईमेल : edm-jashpur[dot]cg[at]gov[dot]in